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31 मार्च से पहले ये 5 काम निपटा लें, वरना चुंगी लग जाएगी!

छोटे-छोटे काम हैं, नुकसान बड़ा हो जाएगा!

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31 मार्च वित्त वर्ष का आखिरी दिन होता है. ( सांकेतिक तस्वीर)

31 मार्च वित्त वर्ष का आखिरी दिन होता है. इस लिहाज से देखें तो 31 मार्च आने में आज (28 मार्च) को मिलाकर सिर्फ चार दिन बचे हैं. ऐसे में अगर आपने ये 5 जरूरी काम नहीं किए हैं, तो जल्दी करें. ना करने पर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है. नीचे इन कामों के बारे में बताया गया है.

1-सबसे पहले बात करते हैं पैन और आधार लिकिंग की. अगर आपने अब तक अपने पैन नंबर को अपने आधार से लिंक (Pan Aadhaar Link) नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द करा लें. पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. अगर आप 31 मार्च तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपका पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से किसी काम के लायक नहीं रह जाएगा. अगर आपका पैन कार्ड अमान्य हो गया, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे. इसके चलते आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है. पैन अमान्य होने से नार्मल दर से ज्यादा TDS का भुगतान करना पड़ेगा. एक अप्रैल से इस काम को करने के लिए आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

2-अगर आपने अब तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, तो इस काम को जल्द से जल्द करा दें. सभी म्यूचुअल फंड हाउस ने इसके लिए 31 मार्च तक की आखिरी तारीख तय की है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा.

3-रिटेल इन्वेस्टर 31 मार्च से तब तक शेयरों की खरीद या बिक्री नहीं कर पाएंगे, जब तक कि वो अपने ट्रेडिंग और डीमैट खातों में नॉमिनी को अपडेट नहीं कर लेते या नॉमिनी का नाम नहीं देने की घोषणा नहीं करते. इकॉनमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेडिंग और डीमैट खातों के लिए नॉमिनी को अपडेट करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. SEBI की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, समय सीमा को पूरा नहीं करने वाले निवेशकों के ट्रेडिंग खाते से ट्रेडिंग बंद हो जाएगी. पहले इस नियम के पालन की तारीख 31 मार्च, 2022 थी. हालांकि, 24 फरवरी, 2022 के एक सर्कुलर में इस तारीख को सालभर बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया गया था.

4-अगर आप मोटे प्रीमियम वाली LIC पॉलिसी पर भी टैक्स छूट पाना चाहते हैं तो 31 मार्च, 2023 तक की खरीदी गई पॉलिसी पर ही यह छूट प्राप्त कर सकते हैं. एक अप्रैल से सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम चुकाने वाले लोगों को पॉलिसी मैच्योर होने पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा.  

5-प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन को साल की हर तिमाही में एडवांस टैक्स जमा करना जरूरी होता है. आमतौर यह पैसा 15 मार्च तक जमा कराना होता है. अगर 15 मार्च तक न हो पाए तो किसी भी हालत में 31 मार्च से पहले जमा करवाना जरूरी होता. ऐसा न करने पर बकाया रकम पर ज्यादा जुर्माना (इंटरेस्ट) देना होगा. हालांकि, यह प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन के लिए होता है. लेकिन अगर रेंटल इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेन्स आदि से भी कमाई होती है तो नौकरीपेशा लोगों को भी टैक्स का एडवांस भुगतान करना होता है. 

वीडियो: 31 मार्च से पहले पैन-आधार लिंक नहीं किया तो 10 बड़े कामों की लंका लग जाएगी