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इनकम टैक्स भरने वाले नहीं उठा पाएंगे अटल पेंशन योजना का फायदा, इस वजह से हुआ फैसला

ये बदलाव एक अक्टूबर से लागू होगा.

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Atal pension yojana - tax payers

केंद्र सरकार (Central Government) ने अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojna) में इनवेस्टमेंट को लेकर बड़ा बदलाव किया है. इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वाले लोग एक अक्टूबर से इस योजना का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इनकम टैक्स दे रहा है या दे चुका है, वो इस योजना में शामिल नहीं हो पाएगा.

सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि अगर ऐसा पाया जाता है कि एक अक्टूबर के बाद अटल पेंशन योजना में शामिल हुआ कोई व्यक्ति इनकम टैक्स भर रहा है या भरता रहा है, तो उसका अटल पेंशन योजना अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और बंद करने तक उसके अकाउंट में पेंशन का जितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा, उसे वापस दे दिया जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि जरूरतमंदों को अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं का फायदा दिया जा सके. कहा जा रहा है कि सरकार चाहती है कि आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के पास ही कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचे. 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी इस तर की सलाह दी गई है.

2015 में हुई थी APY की शुरुआत

इससे पहले अटल पेंशन योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा तैयार करना था. मतलब, जब वो काम करना बंद करें तो उन्हें एक तय रकम मिलती रहे. दरअसल, असंगठित क्षेत्र में वो लोग काम करते हैं जिनकी आय पक्की नहीं होती. साथ ही उन्हें संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की तरह दूसरे फायदे नहीं मिलते.

अटल पेंशन योजना को पेंशन फंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की तरफ से चलाया जाता है. इस योजना के तहत 18 से 40 साल के व्यक्ति इनवेस्टमेंट कर सकते हैं. साठ साल का होने के बाद उन्हें हर महीने एक तय रकम मिलेगी. ये पेंशन एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक हो सकती है. पेंशन की रकम इनवेस्टमेंट पर निर्भर करती है. योजना में इनवेस्ट करने वाले के पास बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना चाहिए. शर्त ये भी है कि एक व्यक्ति केवल एक अटल पेंशन योजना अकाउंट रख सकता है.

इस योजना के तहत ये प्रावधान भी है कि अगर इसमें शामिल किसी व्यक्ति का असमय निधन हो जाता है, तो उसकी पत्नी या उसका पति योजना में इनवेस्टमेंट जारी रख सकता है. सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर इनवेस्टमेंट पर अनुमानित रिटर्न नहीं मिलता है, तो इस कमी को केंद्र सरकार की तरफ से पूरा किया जाएगा. वहीं अगर रिटर्न अनुमान से ज्यादा है, तो इसका सीधा फायदा इनवेस्ट करने वाले को होगा.

(ये स्टोरी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहीं शिवानी ने लिखी है.)

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