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31 मार्च से पहले PAN कार्ड का ये काम भूले तो 10 बड़े कामों की लंका लग जाएगी

बस पांच दिन बचे हैं. फुर्ती में कर डालो ये काम.

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सांकेतिक तस्वीर.

अगर आपने अब तक अपने पैन नंबर को अपने आधार से लिंक (Pan Aadhaar Link) नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लें. पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. इस तरह से आपके पास इस काम को करने के लिए आज (27 मार्च) को मिलाकर महज 5 दिन का समय बचा है. अगर आप 31 मार्च तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपका पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से किसी काम के लायक नहीं रह जाएगा. अगर आपका पैन कार्ड अमान्य हो गया, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे. इसके चलते आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है. पैन अमान्य होने से नार्मल दर से ज्यादा TDS का भुगतान करना पड़ेगा.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कोई पैन कार्ड रखने वाला व्यक्ति इसे आधार से लिंक नहीं करता है तो उसके पैन को डिएक्टीवेट कर दिया जाएगा. 31 मार्च के बाद आपको इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. अगर यह काम आपने 31 मार्च 2023 तक निपटा लिया तो सिर्फ 1000 रुपये की जुर्माना राशि भरकर आप यह काम कर लेंगे. इस तरह से देखें तो तय अवधि में पैन को आधार से लिंक न करने पर आपकी जेब पर 9000 रुपये का बोझ पड़ेगा. ये तो हो गया एक नुकसान. दूसरा नुकसान ये होगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे. 

और क्या नहीं कर पाएंगे?

सीबीडीटी के मुताबिक, ITR फाइल ना कर पाने की स्थिति में आपको मोटा टैक्स चुकाना पड़ सकता है. इसके अलावा भी कई काम हैं जो पैन को आधार से लिंक किए बिना नहीं होंगे. मसलन, आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड (50 हजार से ज्यादा) में भी निवेश नहीं कर पाएंगे. कोई भी नया वाहन नहीं खरीद सकेंगे. आप अपनी गाड़ी का बीमा भी नहीं करवा पाएंगे. बचत बैंक खाते के अलावा कोई भी खाता करेंट अकाउंट वगैरह नहीं खोल सकेंगे. बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान आपको नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड इश्यू नहीं करेगा और न ही डीमैट अकाउंट खुलवा पाएंगे. इतना ही नहीं, अगर आपके नाम पर बीमा पॉलिसी है तो 50 हजार रुपये से ज्यादा प्रीमियम का भुगतान संभव नहीं होगा. मान लीजिए अगर आपने विदेश यात्रा का प्लान बना रखा है तो आप वहां एकमुश्त 50 हजार की खरीदारी या दूसरे तरह का भुगतान नहीं कर पाएंगे.  

सरकारी या कंपनियों के बॉन्ड या डिबेंचर में निवेश के लिए एक बार में 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान करना मुश्किल होगा. बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में एक ही दिन में 50,000 रुपये से अधिक कैश डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे. 10 लाख रुपये से ज्यादा की कोई भी जमीन जायदाद की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे. दो लाख रुपये से अधिक का सामान या सेवाओं की खरीद-बिक्री में मुश्किल होगी.

पैन-आधार ऐसे लिंक करें

सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं. यहां लॉग इन डिटेल्स भरें. इसके बाद क्विक सेक्शन में जाएं और वहां पैन, आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें. इसके बाद validate my aadhaar के विकल्प को चुनें. सबसे अंत में रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे भर दें. अंत में 1000 रुपये के जुर्माने का भुगतान कर आप पैन को आधार से आसानी से लिंक कर सकते हैं.

लिंक करा चुके हैं तो ऐसे चेक करें 

सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.  वेबसाइट पर दाहिनी ओर 'क्विक लिंक्स' का एक विकल्प दिखेगा. यहां जाकर 'वेरिफाई योर पैन' विकल्प पर क्लिक करें.
इसके बाद पैन नंबर और अपना नाम, जन्म तिथि जैसी अन्य जरूरी जानकारियां डालें. पैन नंबर की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए 'वेरिफाई' बटन पर क्लिक करें. इसके बाद एक पॉप-अप खुलेगा. इसमें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी.

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