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डीपीएस रोहिणी को लेने के देने पड़े, अंधाधुंध फीस बढ़ाने पर सरकार ने बंद किया स्कूल

दिल्ली हाईकोर्ट के साल 2016 के फैसले के तहत हुई कार्रवाई.

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DPS रोहिणी (फोटो- आज तक)

दिल्ली के एक नामी प्राइवेट स्कूल यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोहिणी (DPS, Rohini) को अब बंद कर दिया जाएगा.  दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू करते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है.  दिल्ली के शिक्षा विभाग (Delhi Education Department) ने 5 दिसंबर 2022 को एक आदेश भी जारी कर दिया है.

स्कूल ने नियम-कानूनों की अनदेखी करते हुए बच्चों की फीस बढ़ा दी थी. दिल्ली के जिन प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने जमीन एलॉट की थी उन सभी को दिल्ली हाईकोर्ट ने 2016 में आदेश दिया था कि वो अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते. इसके लिए शिक्षा विभाग की अनुमति लेनी होगी.

सरकार के मुताबिक डीपीएस रोहिणी डीडीए की जमीन पर बना है. जमीन इसी शर्त पर दी गई थी कि अगर स्कूल को फीस बढ़ानी होगी तो इसके लिए उसे शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी. लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने इस आदेश की अनदेखी करते हुए फीस बढ़ा दी. इस फैसले के खिलाफ़ बच्चों के अभिभावकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

इसी कारण स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है. लेकिन सरकार ने स्कूल को आदेश दिया है कि इस साल के शिक्षा सत्र (2022-23) में कोई खलल नहीं डाला जाएगा. लेकिन अगले साल यानी 2023-24 सत्र के लिए डीपीएस रोहिणी में कोई भी एडमिशन नहीं होगा.

हाई कोर्ट ने दिया था आदेश

रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए की जमीन पर बने सभी स्कूलों को आदेश जारी किया था. हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना ऐसे स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते. शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि डीपीएस रोहिणी स्कूल में कोई भी नया एडमिशन नहीं होगा और फीस वापस की जाएगी. इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया जाएगा.

आदेश में ये भी कहा गया है कि स्कूल के छात्र-छात्राओं को उनके अभिभावकों की अनुमति से पास के स्कूल में ट्रांसफर दे दिया जाएगा. इसके साथ ही स्कूल में काम कर रहे शिक्षक और अन्य स्टाफ को डीपीएस की किसी और ब्रांच में भेज दिया जाएगा.  

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