NEET PG 2021 में काउंसलिंग के बाद खाली सीटों को भरने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. बताया जा रहा है कि कोर्ट 10 जून को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा. इस फैसले से ही तय होगा कि NEET PG 2021 में ऑल इंडिया कोटे की खाली 1,456 सीटों पर स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग होगी या नहीं?
NEET PG 2021
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि NEET PG 2021 में काउंसलिंग के लिए एक और मौका दिया जाए. ताकि ऑल इंडिया कोटे की 1,456 खाली सीटों को भी भरा जा सके. बीती 8 जून को याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल कमेटी को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली छोड़ने से न केवल उम्मीदवारों को समस्या होती है, बल्कि देश में योग्य डॉक्टरों की भी कमी होती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल कमेटी से एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा था. दोनों से पूछा गया था कि सीटें खाली रहने की पीछे की वजह क्या है?
‘अब काउंसलिंग संभव नहीं’
इधर मेडिकल काउंसिल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि NEET PG की खाली पड़ीं 1,456 सीटों पर अब काउंसलिंग नहीं हो सकती. इसकी मुख्य वजह है कि NEET PG 2021 में दाखिले के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो अब बंद हो चुका है. दूसरी वजह ये भी है कि अगले सत्र यानी 2022 की परीक्षा का रिजल्ट 1 जून को आ चुका है और जल्द ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी. ऐसे में दो सत्र की काउंसलिंग एक साथ नहीं की जा सकती.
केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल (ASG) बलबीर सिंह ने कहा कि NEET PG 2021 की क्लासेज फरवरी में शुरू हो चुकी हैं. अगर अब इन सीटों को भरा जाता है, तो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा. क्योंकि ये लोग 6 से 8 महीने पीछे रह जाएंगे.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल मेडिकल काउंसिल के एडवोकेट गौरव शर्मा ने कोर्ट को बताया कि NEET PG 2021 की काउंसलिंग 9 राउंड के बाद बंद की गई थी. उन्होंने कहा,
स्टेट काउंसलिंग के 4 राउंड. फिर ऑल इंडिया कोटा के चार राउंड. इसके बाद ऑल इंडिया कोटा के लिए एक अतिरिक्त राउंड और आयोजित किया गया. 9 राउंड की काउंसलिंग के बाद ये स्थिति है. ये समस्या (सीटों का खाली रहना) हर साल आती है.
सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की एक सीमा होनी चाहिए. अगर काउंसलिंग के 8 या 9 राउंड के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो छात्र डेढ़ साल तक उनपर दावा नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. 10 जून को फैसला सुनाया जाएगा.
वीडियो- नीट PG में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वो हमें सुनना चाहिए