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आज़म खान से मिलने जेल नहीं गए, लेकिन ज़मानत पर अखिलेश यादव क्या बोल गए?

अखिलेश नहीं गए थे, गए थे शिवपाल यादव.

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अखिलेश यादव (बाएं फाइल फोटो) और जेल से रिहा होने के बाद शिवपाल यादव और बेटे के साथ आजम खान

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) की जमानत पर जेल से रिहाई के बाद सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने एक ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न्याय को नये मानक दिए हैं. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आजम खान दूसरे सभी मुकदमों में बरी होंगे.

आजम खान आज 20 मई को 27 महीने बाद जमानत पर जेल से रिहा हुए हैं. वे सीतापुर जेल (Sitapur Jail) में बंद थे. आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब आजम उन्हें लेने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे. प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) भी आजम खान को लेने सीतापुर जेल पहुंचे. इनके अलावा समाजवादी पार्टी और अखिलेश परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा.

आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का ट्वीट

अखिलेश ने आजम खान के जमानत पर रिहा होने के बाद ट्वीट किया,

"सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक माननीय श्री आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है. जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिए हैं. पूरा ऐतबार है कि वो दूसरे सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे. झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं!"

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 19 मई को ही अंतरिम जमानत दे दी थी. शाम 5.30 बजे तक आजम खान की रिहाई के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी जेल तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वे कल रिहा नहीं हो पाए थे. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजम खान की जमानत (Bail) की शर्तें ट्रायल कोर्ट ही तय करेगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि सामान्य जमानत के लिए आजम को ट्रायल कोर्ट में दो हफ्ते के अंदर अर्जी लगानी होगी. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तब तक लागू रहेगा, जब तक ट्रायल कोर्ट उन्हें रेगुलर बेल को लेकर फैसला नहीं सुना देता. 

वीडियो- सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दी बेल, योगी सरकार ने 'आदतन अपराधी' बताते हुए किया था विरोध