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लेफ्टिनेंट कर्नल ने हवलदार की पत्नी से बनाए संबंध, स्पर्म डोनेट किया, कोर्ट मार्शल हो गया!

IMA में तैनात रहे लेफ्टिनेंट कर्नल को कोर्ट मार्शल में क्या सजा मिली?

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ये कर्नल देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकादमी में तैनात थे | प्रतीकात्मक फोटो: आजतक

इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट कर्नल का कोर्ट मार्शल हुआ है. एक महिला के साथ अफेयर करने और उसे स्पर्म डोनेट करने के लिए. ये लेफ्टिनेंट कर्नल देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA) में तैनात थे और जिस महिला से इनके संबंध थे वो भी अकादमी में ही क्लर्क हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल सेना के एजुकेशन कोर से जुड़े हैं. वो शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे हैं. उनके जिस महिला क्लर्क के साथ संबंध थे, वो भी शादीशुदा हैं और उनकी शादी आर्मी के ही एक हवलदार से हुई है.

दोनों के बीच बात कैसे बिगड़ी?

रिपोर्ट के मुताबिक IMA देहरादून में लेफ्टिनेंट कर्नल और महिला का अफेयर काफी समय तक चला. इस दौरान महिला ने अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट भी कराया. ट्रीटमेंट कराने कई बार कर्नल महिला के साथ अस्पताल भी गए. उन्होंने महिला को अपना स्पर्म भी डोनेट किया.

लेकिन, इन दोनों के बीच बात तब बिगड़ गई जब अधिकारी की तैनाती IMA देहरादून के बाहर हो गई. और फिर उन्होंने महिला क्लर्क के साथ बातचीत बंद कर दी. साथ छूटने के बाद महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी. महिला ने पुलिस के साथ-साथ सेना के अधिकारियों से भी लेफ्टिनेंट कर्नल की शिकायत की.

लेफ्टिनेंट कर्नल पर लगे तीन आरोप 

लेफ्टिनेंट कर्नल पर तीन आरोप लगे. एक आरोप ये कि उन्होंने ये जानते हुए कि महिला क्लर्क की शादी एक आर्मी हवलदार से हुई है, उसके साथ संबंध बनाए. दूसरा आरोप महिला को स्पर्म डोनेट करने का लगा. लेफ्टिनेंट कर्नल पर तीसरा आरोप गलत तरीके से महिला के लिए एक आश्रित कार्ड बनवाने का भी लगा, जिसमें महिला क्लर्क को उनकी पत्नी बताया गया था.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जब केस चला तो शुरुआत में लेफ्टिनेंट कर्नल ने सभी आरोपों को नकार दिया. उनका कहना था कि महिला झूठ बोल रही है. लेकिन, फिर जब महिला क्लर्क ने आरोपी के खिलाफ वाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग जैसे सबूत पेश किए तो कर्नल ने अपने सभी आरोप कबूल कर लिए.

आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल के कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया 7 जून को खत्म हुई. जहां कर्नल को सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया. सजा के तौर पर उनकी मूल रैंक, तीन साल का बढ़ा हुआ वेतन और रैंक की तीन साल की वरिष्ठता वापस ले ली गई.

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