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5 साल की बेटी से रेप के दोषी बाप-मामा को 84 साल की सजा, लेकिन...

बलात्कारी बाप और मामा असल में कितने साल जेल में रहेंगे, जानकर निराश हो जाएंगे.

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बच्ची का रेप करने वाले पिता और मामा को 84 साल की सजा. (सांकेतिक फोटो- आजतक)

केरल (Kerala) में पांच साल की बच्ची से रेप करने वाले पिता और मामा को स्पेशल POCSO कोर्ट ने 84 साल की सजा सुनाई है. केस दिसंबर 2021 का है. पीड़ित बच्ची की मां ने बाल कल्याण समिति को शिकायत में बताया था कि दोनों आरोपियों ने बार-बार बच्ची के साथ बलात्कार (Rape Case) किया. अब कोर्ट ने मामले में फैसला दिया है. जेल की सजा के साथ दोषियों को तीन-तीन लाख रुपये जुर्माना भरने का निर्देश भी दिया गया है. ये राशि पीड़िता को दी जाएगी.

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार, 18 मई को देवीकुलम POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रविचंदर सीआर ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) एक्ट, IPC और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत दोषियों को 84-84 साल की सजा सुनाई. लेकिन ये एक ही मामले में दी गई सजा नहीं है. बल्कि अलग-अलग आरोपों में दोषी मानते हुए दोनों दोषियों को कुल 84-84 साल की सजा सुनाई गई है. इनमें सबसे लंबी सजा 20 साल की जेल है.

मामले में शामिल स्पेशल सरकारी वकील स्मिजू के दास ने बताया है कि दोनों दोषी केवल 20 साल की ही सजा काटेंगे, क्योंकि ये सभी अलग-अलग सजाओं में से सबसे ज्यादा है. 20 साल वाली सजा पॉक्सो के तहत यौन अपराधों के लिए दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने दोषियों को जेल की सजा एक साथ काटने की अनुमति दे दी है. स्मिजू के दास ने बताया कि विशेष अदालत ने दोनों दोषियों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि वसूली गई राशि पीड़ित को दी जाए. अदालत ने District Legal Services Authority (DLSA) से भी पीड़िता को मुआवजा देने को कहा है.

पीड़िता की मां की शिकायत पर ये मामला मरयूर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था.  फिर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की. अदालत में सुनवाई के दौरान 18 गवाहों के बयान सुने गए और 23 दस्तावेजों की जांच की गई.

लुधियाना में एक साल की बच्ची से रेप 

दो दिन पहले ही पंजाब के लुधियाना में भी छोटी बच्ची से रेप के आरोप में अदालत ने अहम फैसला सुनाया. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार, 17 मई को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक साल की बच्ची से रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा दी. साथ ही आदेश दिया कि 25 साल तक दोषी को कोई परोल नहीं दी जाएगी. मामले में इसी साल 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. महज 60 दिन के अंदर ही कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर दोषी को सजा सुना दी.

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