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IPS सीवी आनंद, जिन्होंने एक्शन लिया तो 55 पुलिसवालों की नौकरी चली गई!

जिन पुलिसवालों की नौकरी गई है, उनके खिलाफ रेप, हत्या और किडनैपिंग जैसे मामले दर्ज हैं.

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सीवी आनंद. (फोटो: इंडिया टुडे)

हैदराबाद में पिछले दस महीनों में 55 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और अलग अलग रैंक के कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. बड़े स्तर पर हुई इस पुलिसिया कार्रवाई के पीछे हैदराबाद के शीर्ष पुलिस अधिकारी सीवी आनंद (Police Commissioner CV Anand) हैं. खबर है कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, तब से ही वो शहर के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. 

1991 बैच के IPS हैं आनंद

पिछले साल दिसंबर में सीवी आनंद को हैदराबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था. इससे पहले वो साइबराबाद के पुलिस आयुक्त के तौर पर काम कर चुके हैं. 1991 बैच के IPS अधिकारी सीवी आनंद केंद्र में भी सेवाएं दे चुके हैं. 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन पुलिसवालों को बर्खास्त किया गया उनके खिलाफ किसी ना किसी मामले के तहत शिकायत दर्ज हुई है. इंस्पेक्टर के नागेश्वर राव पर एक महिला के साथ रेप करने, अपहरण करने और बाद में अपराध के सबूत छिपाने के लिए उसकी हत्या की कोशिश का आरोप लगा था. एक पूर्व SHO के खिलाफ आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया था. जारी किए गए प्रेस नोट में लिखा है,

नागेश्वर राव मामले में इस बात की पूरी संभावना है कि विभागीय जांच के दौरान वो पीड़ित और उसके गवाहों को धमका सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं. उनके मन में आपराधिक प्रवृत्ति है, जो पूरी तरह से साबित हो गई है और वो पीड़ितों और गवाहों को धमकाने, प्रभावित करने और डराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.

एक्शन मोड में कमिश्नर 

राव के अलावा कई अन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जिनमें एक रिजर्व इंस्पेक्टर, तीन सब-इंस्पेक्टर, एक हेड कॉन्सटेबल, 40 कॉन्सटेबल, चार जूनियर एसिस्टेंट, तीन LGS और एक ऑफिस सुप्रीटेंडेंट शामिल हैं. निकाले गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले और दूसरे गंभीर मामलों की शिकायतें हैं.

कुछ महीने पहले पुलिस निरीक्षक, कोराटला नागेश्वर राव को निलंबित किया गया था. उनके खिलाफ वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी. मेरेडपल्ली के पूर्व SHO पर अपहरण, रेप और हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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