नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की याचिका पर शुक्रवार, 1 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीखी टिप्पणियां कीं. इन टिप्पणियों को लेकर देश के चीफ जस्टिस एनवी रमना को एक पत्र याचिका दी गई है. आजतक से जुड़े संजय शर्मा के मुताबिक एक सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम ने ये पत्र याचिका भेजी है. इसमें चीफ जस्टिस से मांग की गई है कि BJP की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के खिलाफ जस्टिस सूर्यकांत द्वारा की गई टिप्पणियों को वापस लिया जाए.
नुपूर शर्मा पर SC में एक और याचिका, कहा- जस्टिस सूर्यकांत अपनी तल्ख टिप्पणियां वापस लें
जस्टिस सूर्यकांत ने नूपुर शर्मा की फटकार लगाते हुए कहा था कि उनके बयान की वजह से पूरे देश में आग लग गई
सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम ने पत्र याचिका में ये भी कहा है कि नूपुर शर्मा को फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए. उनका ये भी कहना है कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा है इसलिए उनके खिलाफ देश भर में दर्ज कराए गए सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए.
आजतक के संजय शर्मा के मुताबिक अजय गौतम की पत्र याचिका में कहा गया है कि जस्टिस सूर्यकांत ने नूपुर शर्मा पर ये टिप्पणियां की हैं -
1- नूपुर शर्मा ही उदयपुर हत्याकांड की जिम्मेदार हैं.
2- वह देश में आग के लिए जिम्मेदार हैं.
3- उन्हें बिना शर्त TV के सामने माफी मांगनी चाहिए थी.
4- नूपुर शर्मा ने देश के विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया.
5- देश में जो कुछ भी हुआ नूपुर शर्मा ही केवल उसके लिए जिम्मेदार हैं.
6- दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने में नाकाम रही.
7- देश भर में होने वाली घटनाओं के लिए वह अकेले ही जिम्मेदार हैं.
8- नूपुर शर्मा की हल्की जुबान ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है.
9- नूपुर का गुस्सा उदयपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार है.
बता दें कि नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी. इसके बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज करवाई गईं. नूपुर ने इन FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. शुक्रवार को इस याचिका पर ही सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने नूपुर पर तल्ख टिप्पणियां की थीं.
नूपुर शर्मा को फटकार लगा सुप्रीम कोर्ट ने टीवी ऐंकर पर क्या कह दिया?वीडियो देखें : नूपुर शर्मा को फटकार लगा सुप्रीम कोर्ट ने टीवी ऐंकर पर क्या कह दिया?