केरल सरकार (Kerela Government) ने GST को लेकर केंद्र सरकार (Nirmala Sitharaman) के फैसले से अलग रुख लिया है. मंगलवार, 19 जुलाई को केरल सरकार ने कहा है कि केरल में कुदुम्बश्री या छोटी दुकानों में 1-2 किलो के पैकेट में बेची जाने वाली चीजों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा.
केरल ने वो ऐलान किया है कि अब केंद्र सरकार से लड़ाई हो जाएगी!
जीएसटी को लेकर केरल सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन सामानों पर जीएसटी लगाने से किया इनकार!
राज्य के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल (K N Balagopal) ने केरल विधानसभा को बताया कि इस फैसले से केंद्र सरकार के साथ विवाद हो सकता है लेकिन राज्य समझौता करने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने कहा-
“केरल में हम उन सामानों पर किसी भी दर पर टैक्स नहीं लगाएंगे जो कुदुम्बश्री या छोटी दुकानों में 1 या 2 किलो के पैकेट में या कम मात्रा में बेची जाती है. भले ही इससे केंद्र के साथ समस्याएं पैदा हों. हम इस पर समझौता करने को तैयार नहीं हैं. हम पहले ही यह कह चुके हैं.”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही केंद्र को अपने रुख के बारे में चिट्ठी लिख चुकी है.
बता दें कुदुम्बश्री (Kudumbashree) महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है. ये छोटे पैमाने पर फूड प्रॉसेसिंग यूनिट को चलाने का काम करता है. इसे देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं में से एक माना जाता है.
CM विजयन ने PM मोदी को लिखी चिट्ठीकेरल के सीएम पिनाराई विजयन ने भी जरूरी सामान पर जीएसटी लगाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने तर्क दिया है कि इस कदम से आम लोगों पर गंभीर असर पड़ेगा.
पिनाराई विजयन ने चिट्ठी में लिखा-
केंद्र का क्या फैसला?“कई छोटे दुकानदार और मिलर पहले से ही सामान को बिक्री के लिए तैयार रखते हैं ताकि ग्राहक उन्हें तौलने और पैक करने में समय बिताने के बजाय आसानी से खरीद सकें. केरल में ज्यादातर दुकानों में इस तरह की प्री-पैकिंग एक आम बात है. इस नए फैसले से उन आम ग्राहकों पर गंभीर असर पड़ेगा जो इन दुकानों पर खरीदारी के लिए आते हैं.”
बता दें मंगलवार को केंद्र सरकार ने खाने की जरूरी चीज़ों को GST के दायरे से बाहर रखने का ऐलान किया. लेकिन ये फैसला सिर्फ खुला बिकने वाले सामान के लिए लिया गया.
आटा, दाल, चावल, गेहूं, राई, मक्का, ओट्स, सूजी, बेसन, लाई (पफ्ड राइस), दही और लस्सी. ये वो आइटम हैं जिनपर तब जीएसटी नहीं लगेगा, अगर ये खुले में बिकेंगे. माने पैकेट वाले या पहले से लेबल लगा होने पर ये आइटम जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर बताया कि अगर आप इन सामान के पैकेट खरीद रहे हैं यानी पैकेज्ड खरीद रहे हैं तो आपको जीएसटी देना होगा.
देखें वीडियो- जीएसटी काउंसिल की बैठक के इन फैसलों का आप पर सीधा असर पड़ेगा!