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iphone ऑर्डर किया, डिब्बे से साबुन की बट्टी निकली, Flipkart से ऐसे लिया पैसा वापिस!

50 हजार वाले iphone के बदले मिले 74 हजार!

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आईफोन की जगह निकला साबुन (सांकेतिक फोटो- आजतक)

Iphone के डब्बे में पत्थर और साबुन की खबरें आम हो गई हैं. लोग डिस्काउंट के चक्कर में ई कॉमर्स साइट से महंगा सामान मंगाते हैं. फिर उनमें से कुछ फ्रॉड का शिकार होते हैं. लेकिन ये जानना जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए. अगर आप जागरूक हैं. नियम जानते हैं तो नुकसान होने से बच जाएगा (iPhone Fraud Karnataka Consumer Court Justice). कर्नाटक के एक कन्ज्यूमर कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में ई-कॉर्मस कंपनी को 74 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.

ये कहानी कर्नाटक के कोप्पल जिले में रहने वाले हर्षा की है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हर्षा ने जनवरी 2021 में फ्लिपकार्ट से iphone 11 ऑर्डर किया था. कीमत 48,999 रुपये. तब हर्षा एक स्टूडेंट था. आरोप है कि जब पैकेज डिलिवर हुआ तो अंदर से iphone की जगह एक छोटा कीपैड फोन और 140 ग्राम वाला निरमा डिटर्जेंट साबुन मिला.

हर किसी की तरह हर्षा ने भी टोल-फ्री नंबर पर कॉल किया. फ्लिपकार्ट वालों ने भरोसा दिया कि वो इस मुद्दे को हल कर देंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. फिर हर्षा ने कंपनी को लीगल नोटिस भेजा. उसका भी कुछ खास असर नहीं हुआ.

पिछले साल जुलाई में हर्षा ने फ्लिपकार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर और थर्ड पार्टी कंपनी के मैनेजर के खिलाफ एक उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) में मामला दर्ज किया. फ्लिपकार्ट ने कोर्ट में तर्क दिया कि ये प्लैटफॉर्म सेलर और कस्टमर के बीच लेने देन की सुविधा के लिए बना ऑनलाइन मार्केट है.

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मामले पर कोर्ट ने कहा,

“ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सामान बेचने वाली कंपनी से इस तरह के रवैये की उम्मीद नहीं की जा सकती. ये काम अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के अंतर्गत आता है. प्रॉडक्ट की पूरी कीमत चार्ज करने के बाद भी खरीदी हुए सामान के बदले गलत चीज बेची गई.”

17 मार्च को अदालत ने फ्लिपकार्ट को 74,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. इसमें 48,999 रुपये मोबाइल फोन की कीमत के हैं. 10,000 रुपये सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए और 15,000 रुपये मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी की लागत का मुआवजा.

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