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बृजभूषण पर आरोप लगाने वाली नाबालिग पीछे हटी, नया बयान बाकी पहलवानों को बड़ा झटका देगा?

WFI यौन शोषण मामले की एकमात्र नाबालिग पीड़िता ने अपना पिछला बयान क्यों वापस लिया?

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नाबालिग महिला पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं. (फोटो- ट्विटर)

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक महिला पहलवान कथित रूप से अपने बयान से पीछे हट गई है. खबर है कि उसने बीजेपी सांसद पर लगाए आरोप वापस ले लिए हैं. बृजभूषण पर सात महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. ये बयान पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए थे.

नाबालिग पहलवान पीछे हटी

इंडियन एक्सप्रेस में छपी अपूर्व विश्वनाथ और महेंद्र सिंह मनराल की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप वापस लेने वाली पहलवान नाबालिग है. उसने मजिस्ट्रेट के सामने एक नया बयान दर्ज कराया है. ये बयान CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज करवाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक महिला पहलवान का ये बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर रखा जाएगा. अब कोर्ट यह फैसला करेगी कि उसके आरोपों पर कार्रवाई की जाए या नहीं. यही नहीं, ट्रायल से तय होगा कि किस बयान को धारा 164 के तहत तरजीह दी जाए.

इससे पहले दिल्ली पुलिस के पास दर्ज FIR में इस नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर उसका कई बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. FIR में युवती के पिता ने कहा था कि उनकी बेटी इस घटना के बाद से काफी परेशान थी. वो बृजभूषण द्वारा किए गए ‘यौन उत्पीड़न’ की वजह से लगातार डर में थी.

शिकायत में यह भी बताया गया कि पूर्व WFI अध्यक्ष ने पहलवान को कस कर पकड़कर जबरदस्ती फोटो खिंचवाने के लिए कहा था. उन्होंने महिला पहलवान को अपनी तरफ भी खींचा, और कंधे को जोर से जकड़ लिया. शिकायतकर्ता के मुताबिक बृजभूषण ने जबरदस्ती महिला पहलवान की छाती पर हाथ भी लगाया था.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार महिला पहलवान ने 10 मई को पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया था. FIR के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह पर POSCO की धारा 10 व IPC  की धारा 354, 354A, 354D व 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इन सभी धाराओं में एक से तीन साल तक की सजा का प्रावधान है.

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