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हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'चुन्नी और पगड़ी से हिजाब की तुलना नहीं हो सकती!'

कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सुनवाई चल रही है. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. 5 सितंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हर इंसान के पास अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या धर्म के पालन का अधिकार ऐसे शिक्षण संस्थानों में भी लागू होगा जहां यूनिफॉर्म चलते हैं?

इससे पहले, 15 मार्च को  कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्लासरूम में हिजाब पहनने की मांग को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है. हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. देखिए वीडियो.